अमरोहा: गौकशी जैसे जघन्य अपराध में लिप्त 04 अभियुक्तों का गैंग पंजीकरण, अमरोहा पुलिस की सख्त कार्रवाई
- bharatvarshsamaach
- Jan 20
- 2 min read




भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
स्थान: अमरोहा, उत्तर प्रदेश
दिनांक : 20 जनवरी 2026
अमरोहा | जनपद अमरोहा में अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अमरोहा पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में गौकशी जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंग पंजीकरण की कार्रवाई की गई है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में थाना प्रभारी सैदनगली की आख्या के आधार पर की गई। जांच में सामने आया कि अभियुक्त अल्तमश पुत्र नवी अपने साथियों के साथ मिलकर संगठित रूप से आर्थिक लाभ के उद्देश्य से विभिन्न थाना क्षेत्रों में गौकशी जैसे समाज विरोधी अपराधों को अंजाम दे रहा था।
गौवध गैंग का पंजीकरण
गिरोह की आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी और नियंत्रण हेतु इस गिरोह को जनपद स्तर पर गौवध गैंग की श्रेणी में पंजीकरण संख्या डी-136/जे/2025 (अमरोहा) पर पंजीकृत किया गया है।
गैंग लीडर व सदस्य
गैंग लीडर
अल्तमश पुत्र नवी, निवासी ग्राम ढक्का, थाना सैदनगली, जनपद अमरोहा
गैंग सदस्य
सुऐब उर्फ सुहैल कुरैशी, पुत्र रहीस, निवासी मोहल्ला कुरेशियान, कस्बा उझारी, थाना सैदनगली
नदीम, पुत्र बाबू, निवासी मोहल्ला मदिना मस्जिद, कस्बा व थाना सैदनगली
चाहत, पुत्र जुबैर अहमद, निवासी ग्राम बहादुरगढ़, थाना बहादुरगढ़, जनपद अमरोहा
अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
अभियुक्त अल्तमश
मु0अ0सं0 231/2025, धारा 3/5/8 सीएस एक्ट
मु0अ0सं0 252/2025, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम
अभियुक्त सुऐब उर्फ सुहैल
मु0अ0सं0 231/2025, धारा 3/5/8 सीएस एक्ट
मु0अ0सं0 232/2025, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम
अभियुक्त नदीम
मु0अ0सं0 231/2025, धारा 3/5/8 सीएस एक्ट
मु0अ0सं0 321/2022, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम
मु0अ0सं0 102/2021, धारा 363/366/376 भादवि व 3 पोक्सो एक्ट
अभियुक्त चाहत
मु0अ0सं0 231/2025, धारा 3/5/8 सीएस एक्ट
मु0अ0सं0 252/2025, धारा 109(1) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम
मु0अ0सं0 342/2021, धारा 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
मु0अ0सं0 345/2021, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम
पुलिस का सख्त संदेश
अमरोहा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गौकशी, संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे गिरोहों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
⸻
भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
संपर्क: 9410001283
वेबसाइट: www.bharatvarshsamachar.org







Comments