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बहराइच: गैंगस्टर एक्ट में बड़ी राहत: कोर्ट के आदेश पर गब्बर सिंह की 5 संपत्तियां कुर्की से मुक्त

  • bharatvarshsamaach
  • 23 hours ago
  • 1 min read

रिपोर्ट: सलमान साहिल

लोकेशन: बहराइच

दिनांक : 08.04.2026


बहराइच में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्तियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट के आदेश के बाद गब्बर सिंह की पांच संपत्तियों को कुर्की से मुक्त कर दिया गया है, जिससे संबंधित पक्ष को बड़ी राहत मिली है।


मामले की पृष्ठभूमि

वर्ष 2022 में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत प्रशासन ने गब्बर सिंह की पांच संपत्तियों को कुर्क कर सीज किया था। इन संपत्तियों को कथित तौर पर अवैध कमाई से अर्जित बताया गया था।


कोर्ट के आदेश पर अवमुक्ति

अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर कोर्ट, बहराइच के न्यायाधीश विराट सिरोमणि के निर्देश पर 7 अप्रैल 2026 को इन संपत्तियों को विधिक प्रक्रिया के तहत अवमुक्त किया गया।


किन संपत्तियों को मिली राहत

अवमुक्त की गई संपत्तियों में—

  • बंधन होटल

  • छोटी बाजार स्थित मार्केट

  • केडिया अस्पताल के पास स्थित आवास व प्लॉट

  • कैसरगंज के मंझारा तौकली में स्थित कृषि भूमि शामिल हैं


प्रशासन की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया

पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी संपत्तियों को नियमानुसार अवमुक्त कराया गया और पूरी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया।


चर्चा में आया फैसला

कोर्ट के इस फैसले के बाद क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। इसे गब्बर सिंह के लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।


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 भारतवर्ष समाचार  ब्यूरो

 संपर्क: 9410001283

 वेबसाइट: www.bharatvarshsamachar.org


 
 
 

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