अमरोहा : ऑपरेशन कन्विक्शन में BNS की पहली सजा, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास
- bharatvarshsamaach
- Sep 9
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रिपोर्ट: भारतवर्ष समाचार
अमरोहा, उत्तर प्रदेश
जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अंतर्गत नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहली सजा सुनाई गई है।
दिनांक 08.09.2025 को थाना रजबपुर पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 297/2024 (धारा 115(2), 351(2), 140(4) BNS एवं 5M/6 पोक्सो एक्ट) में अभियुक्त अर्जुन उर्फ बहरा पुत्र भवंर सिंह निवासी रिवा (म. प्र.) हाल निवासी ग्राम खालकपुर थाना रजबपुर को आजीवन कारावास और 16,000/- रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
मामला और अभियोजन
अभियुक्त पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोप था। जनपद अमरोहा में यह पहला प्रकरण है जिसमें BNS की धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध अपराधी को सजा सुनाई गई।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन और प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अभियोजन की कार्यवाही ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों के विरुद्ध कोई ढील नहीं बरती जाएगी।
अभियुक्त की जानकारी
नाम: अर्जुन उर्फ बहरा
पिता का नाम: भवंर सिंह
स्थायी पता: रिवा, मध्यप्रदेश
वर्तमान पता: ग्राम खालकपुर, थाना रजबपुर, जनपद अमरोहा
सजा: आजीवन कारावास + 16,000/- रुपये अर्थदंड
पुलिस अधीक्षक अमरोहा ने इस निर्णय को जनपद में कानून का पालन सुनिश्चित करने और अपराधियों के प्रति कड़ा संदेश मानते हुए आम जनता से अपील की कि किसी भी प्रकार के अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
यह फैसला जनपद अमरोहा में BNS की पहली सजा होने के कारण विशेष महत्व रखता है और इसे पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं न्यायपालिका की सक्रियता का परिणाम माना जा रहा है।
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भारतवर्ष समाचार
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