अमरोहा में 10 कीटनाशकों की बिक्री और उपयोग पर 60 दिन का प्रतिबंध, किसानों को सतर्क रहने की सलाह
- bharatvarshsamaach
- Aug 25
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अमरोहा | 25 अगस्त 2025 | सू0वि0
भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
धान उत्पादक किसानों और कीटनाशक विक्रेताओं के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि अमरोहा समेत प्रदेश के 30 जनपदों में उत्पादित बासमती चावल के निर्यात में लगातार बाधा बन रहे 10 कीटनाशकों की बिक्री और इस्तेमाल को उत्तर प्रदेश शासन कृषि अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा 60 दिनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्रतिबंधित कीटनाशकों की सूची
ट्राईसाईक्लाजोल, क्लोरपाईरीफास, इमिडाक्लोप्रिड, प्रोपिकोनाजोल, बुप्रोफेजिन, एसिफेट, टेबुकोनाजोल, थायोमेथाक्साम, प्रोफेनोफास, हेक्साकोनाजोल के साथ ही कार्बेन्डाजिम और कार्बोफयूरॉन को प्रतिबंधित किया गया है।इसके अलावा इनकी साल्ट से बने अन्य कीटनाशक भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।
किसानों और विक्रेताओं के लिए निर्देश
किसानों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित कीटनाशकों का उपयोग न करें।
जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेताओं को 60 दिन तक इन रसायनों की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं।
यदि कोई विक्रेता इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 27(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
कृषि विभाग की चेतावनी
कृषि विभाग का मानना है कि प्रतिबंधित कीटनाशकों के उपयोग से न केवल बासमती चावल के निर्यात पर असर पड़ता है बल्कि यह किसानों की मेहनत और देश की साख को भी नुकसान पहुंचाता है। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे विकल्प के तौर पर सुरक्षित और अनुशंसित कीटनाशकों का ही उपयोग करें।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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