सेवा पखवाड़ा 2025: वन-स्टॉप सेंटर में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता कार्यक्रम
- bharatvarshsamaach
- Sep 19
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
दिनांक : 19 सितंबर 2025
गाजीपुर, : सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत ‘‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’’ (17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक) के उपलक्ष्य में आज वन-स्टॉप सेंटर पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया।
जिलाधिकारी श्रीमती निधि गुप्ता वत्स के आदेशों और मुख्य विकास अधिकारी श्री अश्वनी कुमार मिश्र एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री राकेश सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता श्री सतेन्द्र कुमार ने महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि घरेलू हिंसा (महिलाओं का संरक्षण) अधिनियम, 2005 महिलाओं को शारीरिक, भावनात्मक, यौन, मौखिक और आर्थिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है।
उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं को घरेलू संबंधों में किसी भी पुरुष अपराधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का अधिकार है। साथ ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के तहत दहेज की मांग या लेन-देन गैरकानूनी है।
अधिवक्ता ने महिलाओं को यह संदेश दिया कि किसी भी प्रकार की हिंसा सहन न करें और सरकारी सुविधाओं का लाभ अवश्य लें। जरूरत पड़ने पर महिला हेल्पलाइन 181 या पुलिस हेल्पलाइन 112 पर शिकायत कर सकती हैं।
कार्यक्रम में हब इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन (भ्म्ॅ) की ललिता रानी, जेन्डर विशेषज्ञ श्रीमती अपूर्वा, सखी वन-स्टॉप सेंटर की ममता दुबे, सेन्टर मैनेजर श्रीमती करुणा निधि, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता श्रीमती अनुराधा भारती, पैरामेडिकल नर्स श्रीमती स्वाति सिंह, केस वर्कर श्रीमती तरन्नुम एवं नरेन्द्र पाल सहित कई अन्य विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
इस अवसर पर उपस्थित सभी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और हिंसा से निपटने के लिए कानूनी सहायता लेने के महत्व पर जोर दिया।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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