इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओवरलोडिंग गन्ना ट्रैक्टर-ट्रकों पर प्रतिबंध को लेकर जनहित याचिका
- bharatvarshsamaach
- Dec 15, 2025
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
दिनांक : 15 दिसम्बर 2025
प्रयागराज। ओवरलोडिंग गन्ना भरकर सड़कों पर दौड़ रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली और ट्रकों के खिलाफ अब मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद की ओर से इस गंभीर जनसमस्या को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है।
संगठन का कहना है कि गन्ना पेराई सत्र के दौरान भारी मात्रा में ओवरलोडिंग कर ट्रैक्टर और ट्रक मिलों तक गन्ना पहुंचाया जा रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है और आम जनता की जान खतरे में पड़ रही है।
कई बार दिए ज्ञापन, नहीं हुई सुनवाई
परिषद ने बताया कि इस समस्या को लेकर संगठन द्वारा कई बार शासन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता से परेशान होकर अंततः संगठन को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जताया न्यायालय पर भरोसा
केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मलिक, एडवोकेट ने बताया कि संगठन की अधिवक्ता सेल की टीम के माध्यम से यह जनहित याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने कहा कि संगठन को पूरा विश्वास है कि माननीय हाईकोर्ट जनहित को सर्वोपरि मानते हुए ओवरलोडिंग गन्ना वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लगाने के निर्देश देगा।
सड़क सुरक्षा से जुड़ा है मामला
याचिका में बताया गया है कि ओवरलोडिंग के कारण न सिर्फ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, बल्कि आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में यह समस्या गंभीर रूप ले चुकी है।
जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा
आलम मलिक एडवोकेट ने कहा कि केंद्रीय लोक शिकायत निवारण परिषद आगे भी जनहित से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी और आम जनता की शिकायतों के समाधान के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।
अब इस जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार है, जिससे ओवरलोडिंग गन्ना वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद जताई जा रही है।
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