कोलकाता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मोहम्मद शमी हर महीने पत्नी-बेटी को देंगे ₹4 लाख; आदेश पिछले 7 साल से लागू
- bharatvarshsamaach
- Jul 3
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कोलकाता: टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि शमी अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने ₹4 लाख रुपये भत्ते (मेंटेनेंस) के तौर पर देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह आदेश वर्ष 2018 से प्रभावी माना जाएगा, यानी शमी को अब सात साल की बकाया रकम भी चुकानी होगी।
भुगतान का ब्योरा
हसीन जहां को ₹1.50 लाख प्रति माह
बेटी आयरा को ₹2.50 लाख प्रति माह
कुल: ₹4 लाख प्रति माह
कोर्ट का निर्देश
यह आदेश 21 अप्रैल 2025 को सुनवाई के बाद 1 जुलाई 2025 को जारी किया गया। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह 6 महीने के भीतर इस पूरे मामले का निपटारा करे।
मामला क्या है?
निकाह की तारीख: मोहम्मद शमी और हसीन जहां का निकाह 7 अप्रैल 2014 को हुआ।
बेटी का जन्म: 17 जुलाई 2015 को आयरा का जन्म हुआ।
बाद में शमी को जानकारी मिली कि हसीन जहां पहले से विवाहित थीं, और उनकी पहली शादी से दो संतानें भी हैं।
वर्ष 2018 में हसीन जहां ने शमी और उनके परिजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा, प्रताड़ना और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए।
इस मामले की सुनवाई लंबे समय से चल रही थी। पहले की अदालत ने हसीन जहां को कुछ राशि निर्धारित की थी, लेकिन उन्होंने इसे अपर्याप्त बताते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब कोर्ट ने हसीन जहां और बेटी दोनों के भरण-पोषण के लिए अलग-अलग राशियां तय कर दी हैं।
आदेश के प्रभाव
इस फैसले से शमी को आर्थिक रूप से बड़ा भार झेलना पड़ेगा। साथ ही यह फैसला उन सभी मामलों में महत्वपूर्ण मिसाल बनेगा, जिनमें वर्षों से मुकदमे लंबित हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पक्ष को न्याय में देरी नहीं होने दी जाएगी।
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