पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को दो-दो साल की सजा
- bharatvarshsamaach
- Sep 13
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रिपोर्टर: मोहम्मद कलाम कुरैशी
लोकेशन : झांसी , उत्तर प्रदेश
झांसी के एमपी-एमएलए कोर्ट ने 12 साल पुराने हाईवे जाम प्रकरण में शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 13 लोगों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई। फैसले के बाद प्रदीप जैन भावुक हो गए और कोर्ट परिसर में ही सुबक-सुबक कर रो पड़े।
2013 का मामला
यह मामला वर्ष 2013 का है। उस समय उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और प्रदीप जैन आदित्य केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्यमंत्री पद पर कार्यरत थे।
उन्होंने पारीछा गांव में एक सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति ली थी।
सम्मेलन के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों ने झांसी–कानपुर हाईवे पर 6 घंटे लंबा जाम लगा दिया।
हाईवे पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया था और हजारों यात्रियों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा।
अदालत ने क्या कहा?
लंबी सुनवाई के बाद झांसी के एमपी-एमएलए कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए प्रदीप जैन आदित्य और उनके साथियों को दो-दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने माना कि हाईवे जाम कर आम जनता को परेशान करना गंभीर अपराध है।
कोर्ट में टूट गए प्रदीप जैन
सजा सुनते ही कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य भावुक हो गए। अदालत से बाहर निकलते समय वे अपने आँसू रोक नहीं पाए और सुबक-सुबक कर रोने लगे। उनकी इस स्थिति का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा
इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में निराशा का माहौल है। प्रदीप जैन झांसी में कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं और पार्टी के लिए लंबे समय तक सक्रिय राजनीति करते रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वे हमेशा जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष करते आए हैं।
अगला कदम क्या होगा?
कानूनी जानकारों का मानना है कि प्रदीप जैन और अन्य दोषी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय से राहत मिलती है तो सजा पर रोक लग सकती है। फिलहाल, झांसी की राजनीति में इस फैसले ने हलचल मचा दी है।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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