रामपुर: आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को बड़ा झटका, सेशन कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील खारिज की
- bharatvarshsamaach
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रिपोर्ट: हरविंद्र दिवाकर
लोकेशन: रामपुर
दिनांक : 20.04.2026
रामपुर में दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म को बड़ा झटका लगा है। रामपुर MP-MLA सेशन कोर्ट ने दोनों की सजा के खिलाफ दाखिल अपील खारिज कर दी है, जिससे निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 7-7 साल की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना बरकरार रहेगा।
दो पैन कार्ड मामले में पहले हो चुकी है सजा
यह मामला अब्दुल्ला आज़म के दो पैन कार्ड से जुड़ा है। इस मामले में MP-MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट पहले ही आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद दोनों रामपुर जेल में बंद हैं।
सजा के खिलाफ अपील हुई खारिज
निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दोनों की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
अभियोजन पक्ष ने दी जानकारी
मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सीमा राणा ने कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अपील पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपील निरस्त कर दी।
कानूनी विकल्पों पर नजर
अब इस फैसले के बाद आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म के पास उच्च अदालत में राहत की कोशिश का विकल्प बचा है। राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस फैसले को अहम माना जा रहा है।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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