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बुलंदशहर: शवा हत्याकांड में बड़ा फैसला: तीन आरोपी बरी, चौथा दोषी करार

  • bharatvarshsamaach
  • 6 hours ago
  • 1 min read

रिपोर्टर: विशाल कुमार गर्ग

दिनांक : 20.04.2026

लोकेशन: बुलंदशहर


बुलंदशहर के चर्चित शवा हत्याकांड में जिला न्यायालय से बड़ा फैसला सामने आया है। अपर सत्र न्यायाधीश-5 मोहम्मद नसीम की अदालत ने मामले में तीन आरोपियों को निर्दोष करार दिया है, जबकि चौथे आरोपी आमिर को दोषी माना गया है।


2021 में हुई थी शवा की हत्या

यह मामला 9 सितंबर 2021 का है, जब थाना आगौत क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ में कुमारी शवा की हत्या हुई थी। मामले में पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया था।


तीन आरोपियों को मिली राहत

जिला न्यायालय में ट्रायल के दौरान मुदस्सिर, शादाब और मुजम्मिल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों आरोपी चार साल से अधिक समय तक जेल में बंद रहे।


चौथा आरोपी आमिर दोषी सिद्ध

वहीं अदालत ने चौथे आरोपी आमिर के खिलाफ आरोप सिद्ध मानते हुए उसे दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर आगे की प्रक्रिया न्यायालय में तय होगी।


पुलिस कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

मामले में तीन आरोपियों के बरी होने के बाद पुलिस की जांच और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबे समय तक जेल में बंद रहने के बाद आरोपियों को राहत मिलने से यह मामला चर्चा में आ गया है।


फैसले के बाद चर्चा तेज

अदालत के इस फैसले के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। मामले को जिले के चर्चित मुकदमों में माना जा रहा है।


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 भारतवर्ष समाचार  ब्यूरो

 संपर्क: 9410001283

 वेबसाइट: www.bharatvarshsamachar.org

 
 
 

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