राहुल गांधी पर कानूनी शिकंजा कसता दिखा, संभल कोर्ट 7 नवंबर को सुनाएगा फैसला
- bharatvarshsamaach
- Oct 29
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भारतवर्ष समाचार
रिपोर्टर : प्रदीप मिश्रा | संभल (उत्तर प्रदेश)
तारीख: 29 अक्टूबर 2025
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के विवादित बयान “हमारी लड़ाई बीजेपी-आरएसएस से नहीं बल्कि भारत राज्य से है” पर अब कानूनी शिकंजा कसता नज़र आ रहा है। मंगलवार को संभल जिला न्यायालय में इस मामले की अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए 7 नवंबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की है।
यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी का यह बयान देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न केवल करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल खड़ा करते हैं।
सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि यह मामला पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया था, जहां से इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ डिवीजन कोर्ट में अपील की गई। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के बाद सिमरन गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा —
“आज हमारे वकील साहब ने बहुत मजबूत बहस की है। हमें पूरा भरोसा है कि 7 नवंबर को कोर्ट राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा।”
इस मामले में अब 7 नवंबर का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों से लेकर कांग्रेस खेमे तक सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हैं — क्या राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी, या एक बार फिर उन्हें राहत मिलेगी?
कुल मिलाकर, यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहने वाला मुद्दा बन गया है।
बाइट्स:
सिमरन गुप्ता, याचिकाकर्ता
सचिन गोयल, अधिवक्ता, सिमरन गुप्ता
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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