अमरोहा में ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 25 वर्ष कठोर कारावास
- bharatvarshsamaach
- Sep 16
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
दिनांक : 16 सितंबर 2025।
अमरोहा, उत्तर प्रदेश
जनपद अमरोहा में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान ने एक और बड़ी सफलता दर्ज की है। नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत जिले में दूसरी बार किसी दोषी को कठोर सजा सुनाई गई है। यह सख्त कार्रवाई अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि अब कानून से बचना आसान नहीं होगा।
अदालत का सख्त फैसला
थाना नौगावां सादात क्षेत्र में पंजीकृत मुकदमा संख्या 406/2024 धारा 333, 64 BNS व 3/4 पोक्सो एक्ट से संबंधित मामले में आज अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
इस प्रकरण में आरोपी जावेद पुत्र जाकिर निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना नौगावां सादात, अमरोहा को दोषी करार दिया गया। अदालत ने आरोपी को 25 वर्ष का कठोर कारावास और ₹30,000 का अर्थदंड देने का आदेश सुनाया।
क्या था मामला?
यह मामला एक नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म से जुड़ा था। घटना ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया था। पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और मजबूत पैरवी करते हुए अदालत में पुख्ता सबूत पेश किए।
ऑपरेशन कन्विक्शन की भूमिका
जनपद अमरोहा में पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस अभियान में न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी बल्कि उनके खिलाफ अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जा सके।यह जनपद अमरोहा का दूसरा प्रकरण है, जिसमें नवीन भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत दोषसिद्ध अपराधी को सजा सुनाई गई है।
एसपी अमरोहा का बयान
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने कहा:“ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के खिलाफ हमारी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। पुलिस टीम और अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की, जिसका परिणाम है कि दोषी को 25 वर्ष की कठोर सजा और जुर्माना सुनाया गया। यह संदेश है कि अपराध करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।”
अपराधियों के लिए सख्त चेतावनी
इस फैसले के बाद जिले में यह स्पष्ट हो गया है कि गंभीर अपराधों के दोषियों को किसी भी सूरत में राहत नहीं मिलेगी। खासतौर पर महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों को अब कठोरतम सजा का सामना करना पड़ेगा।
सिद्धदोष अपराधी:
जावेद पुत्र जाकिर, निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना नौगावां सादात, अमरोहा
(सजा – 25 वर्ष कठोर कारावास और ₹30,000 अर्थदंड)
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