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 वाराणसी: ज्ञानवापी मूल वाद मामले में आदेश 11 जुलाई को — कोर्ट ने फैसला रखा रिज़र्व

  • bharatvarshsamaach
  • Jul 7
  • 2 min read

रिपोर्ट: नौमेश कुलदीप श्रीवास्तव

स्थान: वाराणसी, उत्तर प्रदेश

तिथि: 7 जुलाई 2025


तीन दशक पुराना ज्ञानवापी विवाद एक और अहम मोड़ पर

वाराणसी की ऐतिहासिक और संवेदनशील ज्ञानवापी मामले में मूल वाद पर अदालत ने अपना फैसला रिज़र्व कर लिया है। यह मामला 1991 से न्यायिक प्रक्रिया में लंबित है। अब इस पर अगला बड़ा आदेश 11 जुलाई 2025 को जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत से आने वाला है।


मूल वाद को स्थानांतरित करने की अर्जी पर फैसला

सोमवार को जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान 1991 से लंबित मूल वाद को दूसरी अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अर्जी पर बहस पूरी हुई। इस पर अदालत ने अपना फैसला रिज़र्व रखते हुए 11 जुलाई की तारीख निर्धारित की है।

इससे पहले 5 जुलाई की सुनवाई में अदालत ने आदेश सुनाने के लिए 7 जुलाई की तिथि तय की थी, लेकिन कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ और कानूनी बिंदुओं पर विचार करने के लिए फैसला स्थगित किया गया।


तीन बहनों की ओर से दायर पक्षकार बनाने की अर्जी पर भी सुनवाई

उधर, इस ही प्रकरण में सिविल जज (सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक) भावना भारती की अदालत में भी सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें तीन बहनों की ओर से स्वयं को पक्षकार बनाए जाने की अर्जी पर विचार किया गया। इस याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, और यह भी 11 जुलाई को सुनाया जाएगा


बाइट: आशीष श्रीवास्तव, वादी अधिवक्ता

"कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। हमने मांग की कि मूल वाद की सुनवाई यथास्थान जारी रहे। न्यायालय ने सभी पक्षों की बातों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा है। अब 11 जुलाई को अंतिम निर्णय आएगा।"


मामले की पृष्ठभूमि

  • 1991 से लंबित है ज्ञानवापी का मूल वाद, जिसमें हिन्दू पक्ष ने मंदिर के स्वरूप की बहाली की मांग की थी।

  • मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि यह मामला Places of Worship Act 1991 के अंतर्गत संरक्षित है।

  • अब सवाल यह है कि क्या यह मुकदमा वर्तमान कोर्ट में ही चलेगा या किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा।


नजरें टिकी हैं 11 जुलाई पर

ज्ञानवापी विवाद केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि यह धार्मिक और सामाजिक रूप से अति संवेदनशील मामला बन चुका है। इसलिए 11 जुलाई का दिन सभी पक्षों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आदेश के बाद यह तय होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ेगा।


प्रमुख बिंदु:

  • जिला जज जयप्रकाश तिवारी की कोर्ट में सुनवाई पूरी

  • मूल वाद को स्थानांतरित करने की अर्जी पर फैसला रिज़र्व

  • तीन बहनों की ओर से पक्षकार बनाए जाने की अर्जी पर भी फैसला सुरक्षित

  • दोनों आदेश 11 जुलाई को सुनाए जाएंगे


रिपोर्टर: नौमेश कुलदीप श्रीवास्तव

भारतवर्ष समाचार संपर्क विवरण

फोन: 9410001283

वेबसाइट: www.bharatvarshsamachar.org




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