संभल: जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद की सुनवाई अब 21 अगस्त को
- bharatvarshsamaach
- Aug 6
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स्थान: संभल, उत्तर प्रदेश
रिपोर्ट: प्रदीप मिश्रा
संभल का चर्चित जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर विवाद एक बार फिर चर्चा में है। मंगलवार को इस संवेदनशील मामले में चंदौसी की सिविल सीनियर डिवीजन कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण मामला टल गया। अब इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त 2025 तय की गई है।
क्या है पूरा मामला?
यह विवाद पिछले साल 19 नवंबर 2024 से चर्चा में आया, जब हिंदू पक्ष ने दावा किया कि शाही जामा मस्जिद दरअसल एक प्राचीन श्री हरिहर मंदिर था। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन मस्जिद परिसर का पहला सर्वे हुआ, जो अधूरा रह गया। इसके बाद 24 नवंबर को दूसरा चरण का सर्वे हुआ, लेकिन हालात बेकाबू हो गए और सर्वे हिंसा में तब्दील हो गया।
हिंसा का इतिहास – 24 नवंबर की घटना
माहौल बिगड़ा: भारी भीड़ मस्जिद परिसर के बाहर इकट्ठा हुई।
पथराव व फायरिंग: पुलिस बल पर हमला हुआ।
मृत्यु और नुकसान: हिंसा में 4 लोगों की मौत, कई वाहन जलाए गए।
पुलिसकर्मी घायल: SP कृष्ण कुमार विश्नोई, CO अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल।
पुलिस की कार्रवाई और केस की प्रगति
नामजद आरोपी: SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क समेत 40 लोग नामजद, 2750 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर।
गिरफ्तारी: अब तक 96 लोगों की गिरफ्तारी, जिसमें मस्जिद कमेटी अध्यक्ष जफर अली एडवोकेट भी शामिल।
जमानत: जफर अली को 24 जुलाई को हाईकोर्ट, और 1 अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत मिली।
चार्जशीट: 18 जून को 1128 पन्नों की SIT चार्जशीट दाखिल, 23 लोगों को आरोपी बनाया गया।
न्यायिक कार्रवाई और समन
कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए SP सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क सहित 4 लोगों को समन भेजा।
3 आरोपियों के खिलाफ बॉन्ड वारंट (BW) और 15 पर गैरजमानती वारंट (NBW) जारी।
दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया
हिंदू पक्ष के अधिवक्ता श्रीगोपाल शर्मा ने कहा:“हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह मामला 21 अगस्त को फिर सुना जाएगा।”
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता सगीर अहमद वारसी ने कहा:“हड़ताल के कारण दोनों पक्ष कोर्ट में पेश नहीं हो सके, अब 21 अगस्त को सुनवाई की उम्मीद है।”
अगली तारीख तय: 21 अगस्त 2025
इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट में अगली सुनवाई में क्या नया मोड़ आता है और क्या कोई निर्णायक कदम उठाया जाता है।
नोट: यह मामला सांप्रदायिक संवेदनशीलता से जुड़ा है, अतः सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की जाती है।
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भारतवर्ष समाचार ब्यूरो
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